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यूपी

अयोध्या में धारा 163 की अवधि बढ़ाई गई — पुरानी धारा 144

अयोध्या में धारा 163 की अवधि बढ़ाई गई — पुरानी धारा 144

अयोध्या में धारा 163 की अवधि बढ़ाई गई — पुरानी धारा 144, जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने निषेधाज्ञा जारी की।21 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी — आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।पूरे जिले में लागू — नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र आदेश के दायरे में शामिल हैं।शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम — संभावित धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पदयात्राओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है।धार्मिक आयोजनों को लेकर सतर्कता — ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सहित कई त्योहारों को देखते हुए आदेश जारी हुआ।

आगामी प्रमुख पर्व शामिल — विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, नवरात्र, महाष्टमी और महानवमी भी आदेश की अवधि में हैं।राजनीतिक गतिविधियों पर नजर — विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के संभावित कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।परीक्षाओं को लेकर भी व्यवस्था — विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य है।मंदिर-मठों के कार्यक्रम भी निगरानी में — अयोध्या के मंदिर, मठ और धर्मशालाओं में होने वाले आयोजनों को भी ध्यान में रखा गया है।उल्लंघन पर कार्रवाई — आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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